17 अक्टूबर से पेंशन के नए नियम लागू! वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। इस बात की चर्चा आम है कि सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं। लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया आसान होगी। हालांकि, आधिकारिक स्रोतों के अनुसार ऐसा कोई नया नियम 17 अक्टूबर 2025 से लागू नहीं हो रहा है।
इस तरह की खबरें ज्यादातर गैर-आधिकारिक वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों पर फैलाई जा रही हैं। इनमें कई बार गलत जानकारी दी जाती है। असल में, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन का प्रबंधन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। इसमें कोई एकल नया नियम 17 अक्टूबर को लागू नहीं हो रहा है।
पेंशन योजना 2025: मुख्य तथ्य
कई ऑनलाइन स्रोतों पर दावा किया जा रहा है कि अब वृद्धा, विधवा और विकलांगों को ₹10,000 तक की पेंशन मिलेगी। यह जानकारी गलत है। वास्तविकता यह है कि NSAP के तहत पेंशन राशि अभी भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर आधारित है। कुछ राज्य अपने स्तर पर इसमें अतिरिक्त राशि जोड़ सकते हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है।
योजना का अवलोकन
पैरामीटर | विवरण |
योजना का नाम | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) |
प्रबंधन | केंद्र और राज्य सरकारें |
प्रमुख उप-योजनाएं | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) |
पात्रता आयु | 60 वर्ष या अधिक (वृद्धावस्था), 18 वर्ष या अधिक (विधवा) |
विकलांगता प्रतिशत | 40% या अधिक |
मासिक पेंशन (केंद्रीय योगदान) | वृद्धावस्था: ₹200 (60-79 वर्ष), ₹500 (80+ वर्ष); विधवा: ₹300; विकलांगता: ₹300 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या ऑफलाइन (CSC केंद्र, तहसील कार्यालय) |
आधारभूत दस्तावेज | आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) |
वर्तमान पेंशन योजनाओं की स्थिति
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत तीन मुख्य उप-योजनाएं हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी पात्रता और लाभ राशि है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि बहुत कम है। इसलिए कई राज्य अपने बजट से अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, बिहार सरकार ने अपने यहां लाभार्थियों को ₹1100 तक की पेंशन देने की घोषणा की है। यह राज्य स्तरीय निर्णय है, राष्ट्रीय नहीं।
विकलांगता पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत 40% है। इससे पहले यह 50% था। इस बदलाव ने अधिक लोगों को लाभार्थी बनने का अवसर दिया है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। आवेदन ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी केंद्र पर भी किया जा सकता है।
नए नियमों के बारे में सच्चाई
कई वेबसाइटें और यूट्यूब चैनल दावा कर रहे हैं कि 17 अक्टूबर 2025 से नए पेंशन नियम लागू हो रहे हैं। इनमें डिजिटल सत्यापन, आयु सीमा में बदलाव और ₹10,000 की पेंशन जैसी बातें शामिल हैं। यह सब गलत है। केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों, जैसे pensionersportal.gov.in या nsap.nic.in, पर ऐसी कोई घोषणा नहीं है।
इसके बजाय, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है। यह योजना केवल केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के लिए है। यह वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन से जुड़ी नहीं है। इसलिए, आम जनता के लिए यह लागू नहीं होती। जो खबरें फैल रही हैं, वे भ्रामक हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं।
आवेदन कैसे करें?
अगर आप वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी तहसील कार्यालय पर जाना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर आप पात्र हैं, तो आपको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है।
आवेदन के लिए आपको अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर आप विकलांग हैं, तो आपको एक मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र भी देना होगा। आवेदन की स्थिति को आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।
निष्कर्ष
वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में 17 अक्टूबर 2025 से कोई नया नियम लागू नहीं हो रहा है। यह खबर गलत है और इसे गैर-आधिकारिक स्रोतों द्वारा फैलाया जा रहा है। वास्तविक योजनाएं NSAP के तहत चल रही हैं और उनकी शर्तें अपरिवर्तित हैं। लाभार्थियों को अपनी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों से ही जानकारी लेनी चाहिए।