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EWS Housing Policy 2025: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब गरीबों को सस्ती दरों पर मिलेंगे प्लॉट और फ्लैट

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EWS Housing Policy 2025

हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक नई आवास नीति लागू की है, जिससे वर्षों से घर का सपना देख रहे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। इस फैसले से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर प्लॉट और फ्लैट मिलने का रास्ता खुल गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य “हाउसिंग फॉर ऑल” मिशन को आगे बढ़ाना और हर जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मानजनक निवास उपलब्ध कराना है।

नई नीति के लागू होते ही अब राज्य की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में 20% प्लॉट और ग्रुप हाउसिंग में 15% फ्लैट गरीबों के लिए सुरक्षित रहेंगे। यह नीति आश्वासन देती है कि अब गरीबों को भी मुख्यधारा की कॉलोनियों में रहने का अवसर मिलेगा और वे भी बेहतर जीवनशैली का हिस्सा बन सकेंगे.​

EWS Housing Policy 2025 – New Details

हरियाणा सरकार द्वारा घोषित ‘EWS पॉलिसी-2025’ का मकसद गरीबों को किफायती दरों पर आवासीय प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध कराना है। पुराने नियमों को हटाकर यह नीति ला​ई गई है, जिसमें कई बड़े सुधार किए गए हैं।

हर नई कॉलोनी या ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में निर्धारित प्रतिशत में जमीन और फ्लैट अनिवार्य रूप से EWS के लिए आरक्षित होंगे। इन्हें किसी भी वैध लाइसेंस प्राप्त कॉलोनाइजर या बिल्डर द्वारा सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने यह नीति तैयार की है, जबकि आवंटन हाउसिंग फॉर ऑल विभाग करेगा.​

क्या-क्या मिलेगा इस योजना में?

  • लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में कुल प्लॉटों का 20% EWS वर्ग के लिए आरक्षित होगा।
  • ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों में कुल फ्लैट्स का 15% हिस्सा EWS को दिया जाएगा।
  • प्लॉट्स का साइज 50 से 125 वर्ग मीटर, और फ्लैट्स का आकार 200 से 400 वर्ग फीट के आसपास रहेगा।
  • बिल्डर/डिवेलपर से ये सारे प्लॉट विभाग को 600 रुपये/वर्ग मीटर की दर पर हस्तांतरित किए जाएंगे।
  • फ्लैट की कीमत अधिकतम डेढ़ लाख रुपये या 750 रुपये/वर्ग फीट तय की गई है।
  • विभाग तय किए गए पात्र लाभार्थियों को मकान ड्रा प्रणाली से पारदर्शी ढंग से आवंटित करेगा।
  • यदि कोई फ्लैट/प्लॉट दो बार आवंटित न हो पाए, तो उसे ई-ऑक्शन या किराये के विकल्प में दिया जाएगा।
  • इन आवासों को पांच साल तक बेचना या ट्रांसफर करना सख्त मना है; उल्लंघन करने पर 100% पेनल्टी लगेगी.​

कौन कर सकता है आवेदन?

  • सिर्फ हरियाणा के मूल निवासी EWS वर्ग के वे लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा तय लिमिट के भीतर हो।
  • आवेदनकर्ता के नाम पर राज्य या देश में कहीं भी खुद का मकान नहीं होना चाहिए।
  • महिलाओं, SC/ST एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लाभ रखे गए हैं।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 100 गज और शहरी EWS के लिए 30 गज प्लॉट भी अन्य योजनाओं के तहत दिए जा रहे हैं.​

आवेदन प्रक्रिया

  1. आवेदक को HFA विभाग या अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  2. सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार विवरण अपलोड करना अनिवार्य है।
  3. सत्यापन के उपरांत पात्र उम्मीदवारों में से पारदर्शी ड्रा या ई-लॉटरी के माध्यम से चयन होगा।
  4. चयनित आवेदकों को आधिकारिक सूचना दी जाएगी और निर्धारित राशि जमा करनी होगी।
  5. यदि निर्धारित समय में जमा न किया गया तो अगला नाम वेटिंग लिस्ट से लिया जाएगा.​

नई नीति के फायदे

  • गरीब परिवारों को सस्ता, पक्का और कानूनी घर मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी।
  • राज्य में अवैध प्लॉटिंग या मकान बिक्री पर भी रोक लगेगी।
  • सभी आवासीय प्रोजेक्ट्स में EWS का कोटा होना अनिवार्य है; इससे झुग्गियां और अस्थायी बस्तियां कम होंगी।
  • सरकार द्वारा घर की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों पर ध्यान दिया जाएगा.​

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार की नई EWS आवास नीति से राज्य के हजारों गरीब परिवारों को घर का सपना साकार होगा। यह नीति केवल घर ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की गारंटी है। जरूरतमंद व्यक्ति अगर सभी जरूरी कागजात पूरे करके आवेदन करें तो निश्चित ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.​

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