भारत में जमीन से जुड़ी माप और दस्तावेज़ों की जानकारी हर किसान और ज़मीन मालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। खतौनी, खसरा और भूमि मापन इकाइयाँ जैसे बीघा, बिस्वा, धुर, रोज़मर्रा के ज़मीन रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अब सरकार ने इन सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन ज़मीन रिकॉर्ड देख सके।
आज हम बताएंगे कि खतौनी क्या होती है, भूमि माप की इकाइयाँ कौन सी हैं, और कैसे बीघा, बिस्वा, धुर को एक-दूसरे में बदला जा सकता है।
खतौनी क्या है?
खतौनी एक सरकारी रिकॉर्ड होता है, जिसमें किसी किसान या ज़मीन मालिक की खेती या भूखंड से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज होती है। इसमें खाता नंबर, खसरा नंबर, क्षेत्रफल, भूमि उपयोग, स्वामित्व और भूमि पर कोई मुकदमा या ऋण है या नहीं, यह सारी जानकारी होती है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अब खतौनी की रियल टाइम ऑनलाइन कॉपी आसानी से upbhulekh.gov.in जैसे पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है। यह दस्तावेज़ ज़मीन के मालिक का प्रमाण होता है और उसी से सरकारी योजनाओं या लोन आवेदन में ज़मीन की वैधता सिद्ध होती है।
यूपी भूलेख पोर्टल से खतौनी निकालने की प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट upbhulekh.gov.in पर जाएं।
- जनपद, तहसील और ग्राम का चयन करें।
- खसरा नंबर, खाता नंबर या खातेदार के नाम से खोजें।
- जानकारी मिलने पर “नकल देखें” पर क्लिक करें।
- डाउनलोड या प्रिंट करें – यह वास्तविक खतौनी की पहचान होती है जो राजस्व विभाग के डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ी रहती है।
भूमि माप की प्रमुख इकाइयाँ और रूपांतरण
भारत के अलग-अलग राज्यों में भूमि मापने की पारंपरिक प्रणाली अलग-अलग है। सामान्यत: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में बीघा, बिस्वा, धुर जैसे माप प्रचलित हैं, जबकि हरियाणा और पंजाब में कनाल और मरला, और दक्षिण भारत में एकड़ और सेंट का उपयोग होता है।
नीचे दी गई तालिका में भूमि मापन इकाइयों और उनके औसत आकार की जानकारी दी गई है —
| मापन इकाई | औसत मान (उत्तर भारत) |
| 1 बीघा | 27,225 वर्ग फुट |
| 1 बिस्वा | 1,361 वर्ग फुट |
| 1 धुर | 68 वर्ग फुट |
| 1 एकड़ | 43,560 वर्ग फुट |
| 1 हेक्टेयर | 107,639 वर्ग फुट |
| 1 कनाल | 4,500 वर्ग फुट |
| 1 कट्ठा (बिहार) | 1,361 वर्ग फुट |
| 1 बिस्वासी | 1/20 बिस्वा (लगभग 68 वर्ग फुट) |
बीघा, बिस्वा, धुर में बदलने की प्रक्रिया
भूमि इकाइयों को एक-दूसरे में बदलने की प्रक्रिया सरल है, यदि उनके स्थानीय मानक पता हों। नीचे के उदाहरण उत्तर भारत के मानक पर आधारित हैं —
- 1 बीघा = 20 बिस्वा
- 1 बिस्वा = 20 धुर
उदाहरण:
अगर किसी के पास 3 बीघा 8 बिस्वा जमीन है —
3 बीघा = 3 × 20 = 60 बिस्वा
कुल = 60 + 8 = 68 बिस्वा
अगर बिस्वा को धुर में बदलना हो —
1 बिस्वा = 20 धुर
तो, 68 × 20 = 1360 धुर
इसी तरह अगर कोई बिस्वा को वापस बीघा में बदलना चाहे, तो
कुल बिस्वा ÷ 20 = बीघा में परिणाम मिलेगा।
अलग-अलग राज्यों में 1 बीघा का माप
| राज्य | 1 बीघा (वर्ग फुट) |
| उत्तर प्रदेश | 27,225 (पक्का) / 17,424 (कच्चा) |
| बिहार | 27,220 |
| राजस्थान | 27,225 |
| पश्चिम बंगाल | 14,400 |
| उत्तराखंड | 6,804 |
| पंजाब / हरियाणा | 9,070 |
खतौनी और भूमि माप से जुड़ी आवश्यक बातें
- खतौनी निकालना अब पूरी तरह निशुल्क है और ऑनलाइन उपलब्ध है।
- किसी भी विवाद से बचने के लिए खतौनी की नियमित जांच करनी चाहिए।
- ऑनलाइन भूमि माप कैलकुलेटर और भू-नक्शा सेवाओं से आप जमीन की सटीक लंबाई-चौड़ाई और क्षेत्रफल देख सकते हैं।
- ज़मीन की माप में अंतर होने पर राजस्व विभाग के सर्वेयर से पुनर्मापन करवाया जा सकता है।
- खतौनी की गलत जानकारी को सुधारने के लिए तहसीलदार कार्यालय से आवेदन किया जा सकता है।
खतौनी विवरण (Overview Table)
| विषय | विवरण |
| दस्तावेज़ का नाम | खतौनी (अधिकार अभिलेख) |
| राज्य पोर्टल | UP Bhulekh Portal |
| उद्देश्य | भूमि स्वामित्व और उपयोग की जानकारी उपलब्ध कराना |
| विभाग | राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
| आवश्यक जानकारी | खसरा नंबर, खाता नंबर, या खातेदार का नाम |
| उपलब्ध सेवाएँ | रियल टाइम खतौनी, भू-नक्शा, भूमि रिकॉर्ड |
| शुल्क | कोई नहीं (निशुल्क सेवा) |
| वेबसाइट | upbhulekh.gov.in |
निष्कर्ष
खतौनी और भूमि माप की जानकारी हर नागरिक के लिए अहम है। डिजिटल भूलेख पोर्टल से अब किसान अपने खेत की खतौनी देख सकते हैं, उसे बीघा, बिस्वा या धुर में बदल सकते हैं और अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और जमीन विवादों में कमी आई है।











